Seraikela Kharsawan News : बालश्रम पर सख्त चेतावनी, पॉक्सो एक्ट समझाया
Updated at : 27 Sep 2025 11:37 PM (IST)
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं महिला थाना सरायकेला के संयुक्त तत्वावधान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरायकेला साहेबगंज में शनिवार को जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
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सरायकेला.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं महिला थाना सरायकेला के संयुक्त तत्वावधान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरायकेला साहेबगंज में शनिवार को जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रशिक्षु डीएसपी पूजा कुमारी उपस्थित थीं. इस अवसर पर पीएलवी ने कस्तूरबा की बच्चियों को नशामुक्ति से संबंधित जानकारी दी. साथ ही उन्हें महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह एवं बालश्रम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी गयी. प्रशिक्षु डीएसपी ने कहा कि नशापान परिवार और समाज दोनों के लिए खतरनाक है. इससे जहां परिवार बरबाद होता है वहीं समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह और बालश्रम कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून में दंड का प्रावधान है. डीएसपी ने बच्चियों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में बताया. मौके पर महिला थाना प्रभारी कुमारी तिलोत्तमा, एएसआइ नंदिता बिरुआ, अधिवक्ता सुखमति हेस्सा, पीएलवी तारामणि बांदिया,पंपल बोदरा एवं राजकुमार कैवर्त के साथ विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं एवं छात्राएं मौजूद रहीं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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