Seraikela Kharsawan News : पूजा में शराब की बिक्री व जुआ पर रहेगा प्रतिबंध : एसडीपीओ

Published by : ATUL PATHAK Updated At : 18 Oct 2025 11:00 PM

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खरसावां. पदमपुर काली मेला को लेकर शांति समिति की हुई बैठक

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खरसावां.

खरसावां थाना परिसर में एसडीपीओ समीर कुमार सवैया की अध्यक्षता में शनिवार को पदमपुर में काली पूजा सह मेला के आयोजन को लेकर शांति समिति की बैठक हुई. बैठक में कहा गया कि 20 अक्तूबर की रात से मां काली की पूजा शुरू होगी. वहीं 26 अक्तूबर को विसर्जन होगा. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें रहेंगी. मेले के क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. अग्निशमन यंत्र, स्वास्थ्य उप केंद्र और एंबुलेंस की व्यवस्था की जायेगी. 24 घंटे सुरक्षा के लिए पुलिस बल मौजूद रहेगा, जिसमें सादी वर्दी और महिला पुलिस भी शामिल होंगी. मेले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस के मोबाइल नंबर डिस्प्ले किये जायेंगे ताकि किसी समस्या पर तुरंत सूचना दी जा सके. शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. बैठक में परीक्ष्यमान डीएसपी पूजा कुमारी, बीडीओ प्रधान माझी, सीओ कप्तान सिंकु, थाना प्रभारी गौरव कुमार, जिप सदस्य काली चरण बानरा सहित कई स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे.

मेला में मनोरंजन की खास व्यवस्था रहेगी :

खरसावां का पदमपुर काली मेला 21 अक्तूबर से शुरू होगा. यह ऐतिहासिक मेला लगभग 128 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1897 में हुई थी. तब से यहां मां काली की पूजा तांत्रिक विधि से होती आ रही है. मेले नाव, ड्रैगन, चांद-तारा, ब्रेक-डांस, थ्री-डी झूले समेत अन्य छोटे-बड़े झूले लगाए जाएंगे. दर्जनों दुकानें विभिन्न वस्तुओं और खान-पान सामग्री के साथ लगायी जायेंगी.

फूड सेफ्टी विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, एक किलो पनीर नष्ट किया

सरायकेला.

सरायकेला शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों व दुकानों में फूड सेफ्टी विभाग ने शनिवार को छापेमारी अभियान चलाया गया. फूड सेफ्टी पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में गैरेज चौक, वार्ड संख्या चार, संजय चौक की मिठाई दुकानों व रेस्टोरेंट, फूड स्टॉलों में छापेमारी की. इस दौरान दूध, लड्डू, बूंदी, जलेबी, ड्राई फूड्स से बनी मिठाई, चाउमीन, समोसा और पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की. इस क्रम में एक मिठाई दुकान से एक किलो पनीर मानक के अनुरूप न पाए जाने पर उसे तत्काल नष्ट किया गया. सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी खाद्य सामग्री को अखबार में पैक कर या रखकर न बेचा जाय, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री करने पर होगी कार्रवाई : डीसी

सरायकेला.

दीपावली व छठ पूजा में बिना लाइसेंस के पटाखे बिक्री करने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में डीसी नितिश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आतिशबाजी के भंडारण, विक्रय व उपयोग के संबंध में विस्फोटक अधिनियम 2088 के तहत निर्देश जारी किया गया है. बताया गया कि आतिशबाजी की बिक्री व प्रदर्शन केवल प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थलों पर ही होगी. बिना अनुमति के पटाखा दुकान संचालित करने पर कार्रवाई की जायेगी.

– मेला में अवैध रूप से शराब की बिक्री व जुआ (मटका) पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. शराब की बिक्री करने या जुआ (मटका) का खेल कराने पर कार्रवाई होगी. पूजा व मेला के दौरान सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया जायेगा. किसी तरह की अफवाह फैलाने या शांति भंग करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.

-समीर कुमार सवैयां

, एसडीपीओ, सरायरकेला

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