Advertisement
अधिनियम का कड़ाई से करें पालन
री एडमिशन फीस. निजी स्कूल संचालक व प्रधानाध्यापकों संग डीसी ने की बैठक, कहा सरायकेला : निजी स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर फीस वसूली पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए गुरुवार को जिला के निजी विद्यालय के संचालकों व प्रधानाध्यापकों संग बैठक की. बैठक […]
री एडमिशन फीस. निजी स्कूल संचालक व प्रधानाध्यापकों संग डीसी ने की बैठक, कहा
सरायकेला : निजी स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर फीस वसूली पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए गुरुवार को जिला के निजी विद्यालय के संचालकों व प्रधानाध्यापकों संग बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने स्कूलों के विगत तीन वर्ष के लेखा का जांच करने व मनमानी तरीके से फीस की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि निजी स्कूल में 25 प्रतिशत एडमिशन बीपीएल कोटा के तहत किया जाये.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूल कड़ाई से पालन करें और प्रत्येक वर्ष मूल फीस की 15 प्रतिशत राशि ही बढ़ा सकते हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा किस मद में राशि की बढ़ोतरी की गयी, इसकी जानकारी अभिभावकों को देना अनिवार्य है. बैठक में किसी प्रकार का डेवलपमेंट फीस नहीं लेने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में कहा कि अगर कोई शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निर्देशों का अवहेलना करता है, तो कार्रवाई होगी. बैठक में डीएसइ सुरेश चंद्र घोष, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील सिंह के अलावा कई निजी स्कूल के संचालक उपस्थित थे.
सरायकेला व गम्हरिया प्रखंड में जल्द शुरू होगी ई नागरिक सेवा
सरायकेला. जिला समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में उपायुक्त चंद्रशेखर की अध्यक्षता में ई नागरिक सेवा को लेकर बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने ई नागरिक सेवा कि समीक्षा करते हुए 20 अप्रैल से राजनगर प्रखंड में मेगा युआइडी कैंप लगा कर आधार कार्ड का निर्माण करने का निर्देश दिया गया. बैठक में आंगनबाड़ी सेविका, पीडीएस दुकानदार को एक सप्ताह का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि ई नागरिक सेवा का लाभ आम लोग उठा सके.
बैठक में प्रशिक्षण कि जानकारी विभाग के अधिकारियों व संबंधित प्रखंड के विकास पदाधिकारियों को देने कि जानकारी दी गयी. मौके पर उपविकास आयुक्त रेमंड केरकेट्टा, मेसो परियोजना पदाधिकारी भीष्म कुमार, निदेशक डीआरडीए दिलीप कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज अनवर के अलावा अन्य उपस्थित थे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement