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बट्टी वसूली के लिए दो लेसियों को मिले अलग-अलग क्षेत्र

Updated at : 21 May 2025 6:54 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

बट्टी वसूली के लिए दो लेसियों को मिले अलग-अलग क्षेत्र

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नप प्रशासक ने नगर परिषद ने डबल बट्टी का मामला सुलझाया

प्रतिनिधि, साहिबगंज. नगर परिषद ने डबल बट्टी वसूलने के मामले को नप प्रशासक अभिषेक सिंह ने सुलझा दिया है. नगर परिषद से जारी पत्र के अनुसार फल, सब्जी, गुड़ के लेसी विमल यादव, अस्थायी व फुटपाथ दुकानों के लेसी मुनेश यादव, गोराबाड़ी हटिया व मिट, मछली, मुर्गा दुकानों के लेसी ही निर्धारित दर से बट्टी वसूली करेंगे. प्रशासक ने संबंधित लेसी के साथ बैठक कर सभी को उक्त लेटर की प्रति देकर निर्धारित दर से ही बट्टी वसूलने, बट्टी वसूली की पर्ची में निर्धारित दर प्रकाशित करने, निर्धारित दर से ज्यादा बट्टी वसूलने की शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने सहित आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है.

मुनेश यादव इन दुकानों से बट्टी वसूलेंगे:

सड़क किनारे लगने वाला गुपचुप दुकान, चाट दुकान, फास्ट फूड दुकान, सत्तू दुकान, चाय दुकान, पान दुकान, नाश्ता पानी दुकान, अनाज, चावल, दाल, गेहूं से बनी सामग्री की दुकान, लस्सी व दूध से बनी सामग्री की दुकान, बेकरी दुकान, कपड़ा दुकान, टोपी दुकान, फूल दुकान, बेल्ट दुकान, ताला-चाभी दुकान, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री दुकान, बर्तन दुकान, मिट्टी से बने बर्तन व सामग्री दुकान, मसाला दुकान, अनाज से बनी बरी व तिलौरी की दुकान, बांस से बनी सामग्री की दुकानों से लेसी मुनेश यादव 20 वर्ग फीट की दुकान से 20 रुपए प्रतिदिन और 40 वर्ग फीट की दुकान से 25 रुपए प्रतिदिन बट्टी वसूल करेंगे.

विमल यादव गन्ना जूस दुकानों से वसूलेंगे बट्टी:

फल, सब्जी व गुड़ बाजार के लेसी विमल यादव, फल, सब्जी, गुड़ की दुकान के अलावा गन्ना जूस व फल जूस दुकानदारों से निर्धारित दर से ही बट्टी वसूल करेंगे. इसमें छोटे दुकानदारों से 15 रुपए प्रतिदिन, मध्यम दुकानदारों से 20 रुपए प्रतिदिन, बड़े दुकानदारों से 30 रुपए प्रतिदिन और गुड़ प्रति चक्की 15 रुपए बट्टी वसूल की जाएगी. वहीं गोराबाड़ी हटिया व मिट, मछली व मुर्गा दुकानदारों से उनके लेसी छोटे दुकानदारों से 10 रुपए प्रतिदिन, मध्यम दुकानदारों से 15 रुपए प्रतिदिन, बड़े दुकानदारों से 20 रुपए प्रतिदिन बट्टी वसूली करेंगे. वहीं गोराबाड़ी हटिया में नवनिर्मित मार्केट को छोड़कर ही लेसी को बट्टी वसूलने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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