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न्यायालय के आदेश पर पीड़िता को दिलाया भूमि का कब्जा

Updated at : 03 Dec 2025 8:12 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दो बीघा भूमि को कराया मुक्त

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उधवा

राजमहल न्यायालय के तृतीय सीनियर सिविल जज के आदेशानुसार राधानगर थाना क्षेत्र के अमानत दियारा में सोमवार को लगभग दो बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाकर पीड़िता को उनकी जमीन का विधिसम्मत कब्जा दिलाया गया. न्यायालय के निर्देश पर उधवा अंचल प्रशासन और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर बुलडोजर की सहायता से अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर भूमि को मुक्त कराया. भूमि विवाद को लेकर पीड़िता इजरतान बेवा ने राजमहल व्यवहार न्यायालय में टाइटल सूट दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सुलेमान शेख, सत्तर शेख सहित आठ लोगों ने उनकी दो बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था. प्रस्तुत दस्तावेजों और सुनवाई के आधार पर न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला देते हुए दखल-देहानी का आदेश जारी किया. आदेश के आलोक में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सोमवार को पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न करायी. कब्जा दिलाने के दौरान कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई, परंतु तैनात दंडाधिकारी और पुलिस बल की तत्परता व सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित कर पीड़िता को उनकी भूमि का कब्जा सौंप दिया गया. अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला पुलिस बल तैनात थे. मौके पर वरीय दंडाधिकारी जयंत कुमार तिवारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक उधवा सुशील मरांडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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