पॉक्सो व किशोर न्याय एक्ट को बाल अनुकूल बनाने पर दिया जोर

Updated at : 17 Jan 2026 9:46 PM (IST)
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पॉक्सो व किशोर न्याय एक्ट को बाल अनुकूल बनाने पर दिया जोर

लोक अदालत कक्ष में जिला स्तरीय हितधारक परामर्श का आयोजन

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साहिबगंज

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में तथा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय साहिबगंज लोक अदालत कक्ष में पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया. उद्घाटन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय संजय कुमार उपाध्याय, जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I-सह-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शेखर कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिंधु नाथ लामाये, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार कुशवाहा व जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. परामर्श के दौरान बाल सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया. वक्ताओं ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करना तथा उन्हें सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराना है. कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक बाल-अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सक, न्यायपालिका एवं अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, पीड़ित बच्चों को त्वरित न्याय व प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने तथा बाल-मित्र पुलिसिंग और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने पर विस्तृत चर्चा हुई. इसके उद्देश्य कानून के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों की पहचान कर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ रूपरेखा तैयार करना था.

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