ePaper

पूजा पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य

Updated at : 20 Sep 2025 8:42 PM (IST)
विज्ञापन
पूजा पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य

सरकारी गाइडलाइन व मानक के अनुसार पूजा समिति बनायें पंडाल, बोले जिला अग्निशमन पदाधिकारी

विज्ञापन

साहिबगंज. दुर्गा पूजा के त्यौहार के दौरान जिले भर में बनाए जाने वाले पंडाल के मानक का पालन करने एवं सरकारी गाइडलाइन के अंतर्गत पंडाल बनवाने को लेकर जिला अग्निशमन विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जो पंडाल बनाए जाएंगे, उनमें सबसे पहला मानक यह है कि पंडाल व सड़क की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि बड़े वाहन आसानी से प्रवेश कर जाएं. आवागमन में बाधाएं उत्पन्न ना हो. पंडाल सिंथेटिक कपड़ों का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, जिससे आग पकड़ने की आशंका ज्यादा बनी रहती है. पंडाल के आसपास बिछाए जाने वाले बिजली के तार रास्ते में बिल्कुल नहीं लटकना चाहिए. तार को रस्सी के सहारे बांधकर नियंत्रित करना अनिवार्य होगा. पंडाल के दोनों तरफ पानी व कुछ बोरी बालू भर कर रखना जरूरी है, ताकि आग की स्थिति बनने पर इसका इस्तेमाल शुरुआती तौर पर तुरंत किया जा सके. उन्होंने बताया कि इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडाल के सामने दीवार पर मोटे अक्षरों में अग्निशमन विभाग कार्यालय का नंबर एवं 112 अंकित करना अनिवार्य होगा. पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर मुख्य गेट के अलावा बीच में भी रखना अनिवार्य है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका फौरन इस्तेमाल किया जा सके. इसके अलावा सभी पूजा पंडालों में कमेटी के सदस्य, जो पंडाल के आसपास निगरानी कमेटी में रहेंगे, उनका फोन नंबर और एक विशेष बैच या बिल्ला लगा होना चाहिए. इससे अग्निशमन विभाग के कर्मी जरूरत पड़ने पर उन सदस्यों की मदद ले सकें. इस मामले में जिला अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि सारे नियम और निर्देशों का पालन नहीं करने पर अगर अगलगी जैसी अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसके जिम्मेवार पूजा कमेटी के मुख्य सदस्य को माना जाएगा और उनसे पूछताछ होगी. प्रत्येक पंडाल में इन अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था अनिवार्य -एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 06 केजी – Co2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 04 केजी – वाटर Co2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 09 केजी – फायर बेकर बालू एवं पानी युक्त – ब्लैंकेट क्या कहते हैं पदाधिकारी : पूजा पर्व के दौरान पंडाल बनाने के साथ-साथ उनके निर्देश एवं मानक को वरीय अधिकारियों द्वारा जारी कर दिया गया है. सभी पूजा कमेटी के अध्यक्ष व सचिव को पंडाल बनाने के पूर्व अग्निशमन विभाग के नियम और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेवार अध्यक्ष व सचिव होंगे. – मनोज कुमार शुक्ला, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, साहिबगंज

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ABDHESH SINGH

लेखक के बारे में

By ABDHESH SINGH

ABDHESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola