16 फर्जी पारा शिक्षक पर अब तक एफआइआर नहीं

Updated at : 17 Jan 2017 5:42 AM (IST)
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16 फर्जी पारा शिक्षक पर अब तक एफआइआर नहीं

दो जुलाई 2016 को डीएसइ साहिबगंज ने दिया था सदर प्रखंड फर्जी 16 पारा शिक्षकों पर एफआइआर करने का आदेश 26 दिसंबर 2016 को फिर डीएसइ कार्यालय ने आदेश जारी किया था लेकिन नतीजा सिफर साहिबगंज : साहिबगंज जिले के शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों की मनमानी इस कदर चल रहा है कि वरीय पदाधिकारी के […]

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दो जुलाई 2016 को डीएसइ साहिबगंज ने दिया था सदर प्रखंड फर्जी 16 पारा शिक्षकों पर एफआइआर करने का आदेश

26 दिसंबर 2016 को फिर डीएसइ कार्यालय ने आदेश जारी किया था लेकिन नतीजा सिफर
साहिबगंज : साहिबगंज जिले के शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों की मनमानी इस कदर चल रहा है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. आदेश का अनुपालन छह माह तक नहीं होने पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी फिर 26 दिसंबर 2016 को पदाधिकारी को आदेश दिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. मामला सदर प्रखंड में फर्जी तीके के कार्य कर रहे फर्जी पारा शिक्षकों पर एफआइआर करने का है.
जिला शिक्षा अधीक्षक जयगोविंद सिंह ने अपने कार्यालय के पत्रांक 456 दिनांक 2 जुलाई 2016 के माध्यम से सदर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रघुनाथ रजक को आदेश दिया था कि सदर प्रखंड में फर्जी तरीके के कार्यरत 16 पारा शिक्षक के विरुद्ध स्थानीय थाना में एफआइआर दर्ज करायें. लेकिन छह माह बीत जाने के बावजूद सदर बीइइओ रघुनाथ रजक द्वारा 16 फर्जी पारा शिक्षकों पर एफआइआर नहीं की गयी. छह माह तक फर्जी पारा शिक्षकों पर एफआइआर नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधीक्षक ने एक बार फिर 26 दिसंबर 2016 को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर फर्जी 16 पारा शिक्षक पर एफआइआर कर दर्ज प्राथमिकी की कॉपी जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय साहिबगंज को समर्पित करें. अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी तो स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आप सभीके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने व अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं कर्त्तवयहीनता के अारोप में प्राथमिकी दर्ज की जाये. लेकिन विभाग के इतने कड़े आदेश के बावजूद आज तक फर्जी पारा शिक्षकों पर एफआइआर सदर बीइइओ के द्वारा नहीं किया जाना कई सवालों को खड़ा करता है.
क्या कहते हैं बीइइओ
लेखापाल ने ब्योरा नहीं दिया है. इस कारण विलंब हो रहा है. दो दिनों के अंदर सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराया जायेगा.
रघुनाथ रजक, बीइइओ, सदर,साहिबगंज
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