90 दिन में आरोपपत्र समर्पित नहीं, डैकेती कांड के अभियुक्त को मिली जमानत

Updated at : 03 Jan 2017 6:55 AM (IST)
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90 दिन में आरोपपत्र समर्पित नहीं, डैकेती कांड के अभियुक्त को मिली जमानत

राजमहल कोर्ट : राजमहल व्यावहार न्यायलय में एसीजेएम के द्वारा कोटालपोखर थाना कांडसंख्या 33/16 के अनुसंधानकार्ता सह थाना प्रभारी संजीवकांत मिश्रा द्वारा 90 दिनों के अवधि में आरोप समर्पित नहीं करने पर अभियुक्त पिंटू चौधरी को जमानत की मंजुरी दी गयी. मालूम हो कि मनोज कुमार साहा सहित अन्य के घर डैकेती मामले में पिंटू […]

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राजमहल कोर्ट : राजमहल व्यावहार न्यायलय में एसीजेएम के द्वारा कोटालपोखर थाना कांडसंख्या 33/16 के अनुसंधानकार्ता सह थाना प्रभारी संजीवकांत मिश्रा द्वारा 90 दिनों के अवधि में आरोप समर्पित नहीं करने पर अभियुक्त पिंटू चौधरी को जमानत की मंजुरी दी गयी. मालूम हो कि मनोज कुमार साहा सहित अन्य के घर डैकेती मामले में पिंटू चौधरी राजमहल जेल में बंद है.

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