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Published at :08 Dec 2015 7:06 PM (IST)
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ओके:::: 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्तलंबित मामले को लेकर पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश नि:शक्तों के बीच होगा ट्राई साइकिल का वितरण 08 दिसंबर फोटो संख्या- 02 पाकुड़ से जा रहा हैकैप्सन- प्रेस वार्ता करते प्रधान जज, डीसी, एसपी. नगर प्रतिनिधि, […]

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ओके:::: 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्तलंबित मामले को लेकर पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश नि:शक्तों के बीच होगा ट्राई साइकिल का वितरण 08 दिसंबर फोटो संख्या- 02 पाकुड़ से जा रहा हैकैप्सन- प्रेस वार्ता करते प्रधान जज, डीसी, एसपी. नगर प्रतिनिधि, पाकुड़ न्यायालय स्थित न्याय सदन में 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम मल्लिक, उपायुक्त सुलसे बखला, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की. जिसमें श्री मल्लिक ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को अधिक संख्या में नोटिस भेजा गया है. संबंध में न्यायिक पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है कि अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामले ज्यादा से ज्यादा निष्पादन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है. इसके लिए सभी पीएलवी को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाल कर जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त सुलसे बखला ने कहा कि अदालत को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यालयों को लंबित मामले सुनिश्चित करते हुए पक्षकारों को नोटिस करने का निर्देश दिया है. 12 दिसंबर को जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्तों के बीच ट्राई साइकिल वितरण करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया गया है. इसके अलावे राजस्व संबंधी मामलों के निष्पादन का भी लक्ष्य है. ताकि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली हो सके. वहीं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिले के सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि जो भी मामले लंबित हैं उन्हें लोक अदालत के माध्यम से त्वरित निबटारे के लिए भेजा जाय. ताकि सुलहनीय मामलों में संबंधित विभागों के प्राधिकृत पदाधिकारी पक्षकार के साथ सुलह के आधार पर मामले का निष्पादन कर सके.

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