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राजमहल को 34 लाख होल्डिंग टैक्स की वसूली के लक्ष्य में महज 6 लाख ही वसूले गये

Updated at : 19 May 2025 8:33 PM (IST)
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राजमहल को 34 लाख होल्डिंग टैक्स की वसूली के लक्ष्य में महज 6 लाख ही वसूले गये

समय पर होल्डिंग टैक्स भुगतान करने वाले को नपं दे रही है प्रशंसा पत्र, 30 जून तक जमा करने वाले लाभुक को 15% की छूट

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राजमहल. झारखंड राज्य ने उन नागरिकों को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए एक नयी पहल शुरू की है, जो लगातार समय पर अपने संपत्ति कर का भुगतान करते हैं. अब प्रोत्साहन और मान्यता के तौर पर टैक्स अनुपालन करने वाले नागरिकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी कर रही है. यदि आप समय पर अपना होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो प्रशंसा प्रमाण पत्रों में से एक के लिए पात्र होंगे. प्लेटिनम प्रमाण पत्र : उन नागरिकों के लिए जो ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से पहली तिमाही के भीतर अपना पूरा संपत्ति कर चुकाते हैं. स्वर्ण प्रमाण पत्र : उन नागरिकों के लिए जो किसी भी भुगतान विधि का उपयोग करके पहली तिमाही के भीतर अपना पूरा भुगतान पूरा करते हैं. रजत प्रमाण पत्र : उन नागरिकों के लिए जो दूसरी तिमाही के अंत तक भुगतान करते हैं. कांस्य प्रमाण पत्र : उन नागरिकों के लिए जो तीसरी तिमाही के अंत तक पूरा भुगतान करते हैं. लाभ मान्यता : नागरिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त करें. प्रोत्साहन : होल्डिंग टैक्स भुगतान पर 15% छूट आगामी 30 जून तक लागू किया गया है. होल्डिंग टैक्स प्रभारी वरुण कुमार ने कहा कि नागरिक पोर्टल से सीधे अपना प्रमाणपत्र डाउनलोड करें.देय तिथि पर या उससे पहले अपना होल्डिंग टैक्स चुकाएँ.ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, डोर-टू-डोर संग्रह या जेएसके के माध्यम से भुगतान पूरा करें.नागरिक पोर्टल के माध्यम से अपना प्रशंसा प्रमाणपत्र झारखंड नागरिक पोर्टल पर या अपने स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी से प्राप्त कर सकते हैं. वहीं राजमहल नगर पंचायत को होल्डिंग के व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों सहित आवासीय इलाकों से लगभग 34 लाख के टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून तक है लेकिन अब तक महज 6 लाख की ही वसूली की गई है. हालांकि नगर पंचायत के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार और नोटिस भी जारी किया जा रहा है और डोर टू डोर कर्मी संपर्क कर रहे हैं. 30 जून तक जमा करने वाले लाभुक को 15% की छूट और प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा. छूट की श्रेणी झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों भारतीय सेवा के कर्मियों दिव्यांग किन्नर को होल्डिंग टैक्स के भुगतान में 5% की अतिरिक्त छूट दी गयी है. इसके अलावा स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने वाले को 2.5% की छूट, ऑनलाइन जमा करने वाले को 5% की छूट है. वही 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमा एक प्रतिशत की ब्याज टैक्स धारक को देय होगा. कहती हैं नपं प्रशासक होल्डिंग टैक्स के माध्यम से नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधा भी बहाल की जाती है. सभी लोग अगर जागरूक होकर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करेंगे तो नगर पंचायत कार्यालय को राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे विकास हो सकेगा. स्मिता किरण, नपं प्रशासक, नगर पंचायत राजमहल

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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