रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी आइएएस अधिकारी छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं लेने के बाद भी उनके खिलाफ संज्ञान आदेश पारित करने को लेकर दायर याचिका को वापस लेने का आग्रह किया गया. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया. अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि वह बीएनएसएस की धारा-528 के तहत फिर से केस दाखिल कर सकता है. मामले की सुनवाई के दाैरान इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास व अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने याचिका दायर कर संज्ञान आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गयी है. किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा-197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है, लेकिन उनके मामले में इडी की ओर से इस केस में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गयी है. मामले में रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को इडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था.
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