अब ट्रैक्टर की ट्रॉली भी होगी रजिस्टर! झारखंड परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, जानें क्या होगा फायदा
ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली, Pic Credit- Facebook
Tractor Trolley Registration: झारखंड परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर में लगने वाली ट्रॉली के पंजीकरण को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. अब हर ट्रॉली का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा. विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिया है कि स्थानीय स्तर पर बनी ट्रॉली का पंजीकरण कर राजस्व वसूली सुनिश्चित करें. ट्रॉली निर्माताओं के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है.
Tractor Trolley Registration, रांची (आरिफ, हजारीबाग): झारखंड परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर में लगने वाली ट्रॉली के पंजीकरण को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इससे अब ट्रॉली का अलग से पंजीकरण करने का रास्ता साफ हो गया है. पहले ट्रॉली के पंजीकरण नहीं होने से विभाग को राजस्व की हानि हो रही थी. अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी जिलों के डीटीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ट्रैक्टर में लगने वाली ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन किया जाए.
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परिवहन आयुक्त ने डीटीओ को भेजा पत्र
संयुक्त परिवहन आयुक्त ने हजारीबाग डीटीओ को इस संबंध में पत्र भेजा है. यह पत्र राज्य स्तर पर सभी जिलों के डीटीओ को भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि ट्रैक्टर के साथ उपयोग में आने वाली स्थानीय स्तर पर निर्मित ट्रॉली का पंजीकरण किया जाएगा.
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दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य
विभाग ने स्थानीय स्तर पर पांच मॉडल (डिजाइन) में ट्रॉली को स्वीकृति दी है. ट्रॉली निर्माण करने वाले दुकानदारों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. विभागीय अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि सभी डीटीओ अभियान चलाकर ट्रॉली का पंजीकरण करें और राजस्व वसूली सुनिश्चित करें. विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि राज्य सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा.
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