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Ranchi news : प्रदूषण रोकने के मामले में जवाब दायर करने के लिए मिला समय

मामला धनबाद शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोकने का.

-मामला धनबाद शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोकने का.

रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व बीसीसीएल के शपथ पत्र को देखा. इसके बाद खंडपीठ ने बीसीसीएल के शपथ पत्र पर जवाब (प्रति उत्तर) दायर करने के लिए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने एक दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौमित्रो बोराई ने पैरवी की. उन्होंने बीसीसीएल के शपथ पत्र पर जवाब दायर करने के लिए खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया. वहीं बीसीसीएल ने शपथ पत्र दायर कर बताया है कि धनबाद में वायु प्रदूषण पहले से कम हुआ है. शहर में लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है. वायु प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाया गया है. कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ग्रामीण एकता मंच की ओर से अध्यक्ष रंजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. पूर्व में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी वायु प्रदूषण के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया गया था. उसमें जुलाई माह के डाटा का उल्लेख करते हुए बताया गया था कि धनबाद में वायु प्रदूषण पहले की तुलना में कम हुआ है.

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