रांची (प्रमुख संवाददाता). राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े राज्य के 2.64 करोड़ राशनकार्डधारी सदस्यों को तीन का माह का एडवांस राशन मिलेगा. इन्हें 30 जून तक जून, जुलाई व अगस्त माह के राशन का भुगतान किया जायेगा. इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देश पर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत एक जून से 15 जून तक जून व जुलाई माह के राशन वितरण का निर्देश दिया गया है. वहीं अगस्त माह के राशन का वितरण 16 जून से 30 जून तक करने को कहा गया है. अंत्योदय योजना के प्रत्येक कार्ड होल्डर को प्रति माह 35 किलो अनाज (28 किलो फोर्टिफाइड राइस व सात किलो गेहूं) की दर से राशन का वितरण किया जायेगा. वहीं पीएचएच कार्ड होल्डर को प्रति माह चार किलो फोर्टिफाइड राशन व एक किलो गेहूं का वितरण किया जाना है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने लाभुकों से आग्रह किया है कि अगर पीडीएस डीलर से सहयोग नहीं मिलता है तो वे 1967 व 18002125512 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. केंद्र सरकार ने मानसून और बाढ़ की आशंका को देखते हुए राशन कार्डधारियों को एक साथ तीन माह का राशन देने का निर्णय लिया है.
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