गबन की दोषी बीडीओ सहित तीन को तीन साल की सजा
Updated at : 31 May 2024 12:57 AM (IST)
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Birsa Munda
जिले के मनिका प्रखंड में मनरेगा योजना से जेट्रोफा की खेती की राशि गबन मामले के अभियुक्त तत्कालीन बीडीओ समेत तीन लोगों को गुरुवार को सजा सुनायी गयी.
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प्रतिनिधि (लातेहार).
जिले के मनिका प्रखंड में मनरेगा योजना से जेट्रोफा की खेती की राशि गबन मामले के अभियुक्त तत्कालीन बीडीओ समेत तीन लोगों को गुरुवार को सजा सुनायी गयी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने उक्त मामले में अभियुक्त तत्कालीन बीडीओ साधना जयपुरियार, ग्राम विकास सेवा समिति के सचिव सत्येंद्र प्रसाद यादव और अध्यक्ष रामप्रवेश यादव को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सहायक लोक अभियोजक ने इस मामले में 19 गवाह और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किये थे. इसके आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, सरकार ने बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती का बढ़ावा देने की योजना बनायी है.वर्ष 2010 का मामला :
वर्ष 2010 में चंदवा प्रखंड की ग्राम विकास सेवा समिति को मनरेगा के तहत मनिका प्रखंड के माइल और दुंदु गांव में जेट्रोफा की खेती करने का आदेश मिला था. इसके एवज में संस्था को सात लाख 67 हजार 500 रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था. बाद में संस्था बिना काम किये फरार हो गयी. इसके बाद मनिका थाना कांड संख्या 76-10 के भादवि की धारा-420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था. बाद में काफी जांच-पड़ताल के बाद अदालत ने भादवि की धारा-409 और 120 के तहत सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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