Ranchi News : हाइकोर्ट को बताया, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो गयी है, शीघ्र होगी नियुक्ति
Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 24 Mar 2025 10:15 PM
मामला सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, जेपीएससी सहित अन्य आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का
वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने सरकार के जवाब को देखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. अगली सुनवाई 16 जून को होगी. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गयी है. अब जल्द ही आयोग में रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. वहीं लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पुलिस शिकायत अथॉरिटी सहित लगभग 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदों को भरने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है.
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