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Ranchi news : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

Updated at : 05 Dec 2025 8:23 PM (IST)
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Ranchi news : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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: 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायारांची . पोक्सो के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को सोनाहातू थाना क्षेत्र के नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाते हुए दोषी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजा एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा जेल में बिताया गया समय कुल सजा में समायोजित किया जायेगा. ज्ञात हो कि पीड़िता ने नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में शिकायत दर्ज करायी थी. अभियुक्त 14 नवंबर 2023 से जेल में है. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित 10 गवाहों को पेश किया गया. गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

फ्लैट का ताला तोड़कर जेवरात और सामान की चोरी

रांची. कांके थाना क्षेत्र के कोंगे जयपुर निवासी सदफ सादिय ने फ्लैट का ताला तोड़कर जेवरात और सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए डोरंडा थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें अपने पति और अज्ञात को आरोपी बनाया है. थाना को दिये आवेदन के अनुसार, मैं पूर्व में डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट में रहती थी, जहां मेरा सामान और जेवरात रखा था. पति से विवाद होने पर मैं वर्तमान में कोंगे जयपुर स्थित अपने मायके में रहने लगी. जब मैं अपार्टमेंट पहुंची, तब चोरी की जानकारी मिली.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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