रांची. बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी तापस घोष को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया. पूर्व में याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कार्यालय कोलकाता के कर्मचारी तापस घोष पर कार्यालय से जमीन के मूल दस्तावेज गायब करने का आरोप है. मामले में इडी ने नाै मई 2024 को कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी तापस घोष, संजीत कुमार व हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद अख्तर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के ये मास्टरमाइंड हैं. फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन पर जमीन पर कब्जा कर खरीद-बिक्री करने का आरोप है. इडी ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.
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