रांची: कारखानों में कार्यरत श्रमिक सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें इलाज के लिए एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी. वहीं, इस बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता दी जायेगी. झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा ‘कारखाना सिलिकोसिस लाभुक योजना’ की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
अधिसूचना के अनुसार, यह योजना में कारखाने में वर्तमान अथवा पूर्व में नियोजित, कार्यरत श्रमिक, लाभुक के सिलिकोसिस से पीड़ित होने अथवा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने की दशा सहायता योजना प्रभावी होगी. योजना का लाभ झारखंड राज्य में स्थित उन सभी स्थानों, जहां कारखाना अधिनियम 1948 प्रभावी है, उनके यहां कार्यरत वर्तमान तथा पूर्व श्रमिकों को मिलेगा.
कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना पीड़ित श्रमिक के इलाके के लिए मेडिकल बोर्ड अथवा श्रम विभाग के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा पत्र के आधार पर दिया जायेगा.
सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर अथवा श्रमिक की मौत होने पर आश्रित द्वारा संबंधित जिलों के डीसी को आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ लाभुक का परिचय पत्र, सर्विस बुक की प्रति, मेडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस से संबंधी प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण भी देना है.
इसके अधिकृत अधिकारी जांच करेंगे. संतोषजनक पाये जाने पर सहायता राशि आवेदन की तिथि से 30 दिनों में बैंक खाते के माध्यम से दी जायेगी. सहायता राशि के लिए आवेदन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने की तिथि से छह माह की अवधि तक तथा मृत्यु की होने की दशा में मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि तक किया जा सकेगा.
Posted By: Sameer Oraon