ePaper

Jharkhand news: रांची के मोरहाबादी मैदान में लगा धारा 144, सब्जी बाजार व ठेला लगाने समेत अन्य पर लगी राेक

Updated at : 28 Jan 2022 8:51 PM (IST)
विज्ञापन
Jharkhand news: रांची के मोरहाबादी मैदान में लगा धारा 144, सब्जी बाजार व ठेला लगाने समेत अन्य पर लगी राेक

jharkhand news: रांची जिला प्रशासन ने हाई सिक्यूरिटी जोन मोरहाबादी मैदान क्षेत्र में ठेला-खोमचा समेत सब्जी दुकानों को लगाने पर मनाही की है. गुरुवार को हुए गैंगवार के बाद प्रशासन ने मैदान क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. इस दौरान 5 लोगों से अधिक लोगों के जमावड़े पर भी रोक लगायी गयी है.

विज्ञापन

Jharkhand news: रांची के हाई सिक्यूरिटी जोन वाले एरिया मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को दिनदहाड़े गैंगवार की घटना के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन का फरमान आया है. रांची एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता द्वारा जारी आदेश में मोरहाबादी मैदान क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लगा दिया गया है. इस दौरान दुकान और ठेला लगाने पर सख्त मनाही है. इसे सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अधिकारियों को दिये सख्त आदेश के तहत देखा जा सकता है.

undefined
5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर राेक

रांची अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) उत्कर्ष गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत कहा गया कि पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान कई चीजों पर पाबंदी लगायी गयी है. इसके तहत पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह जमावड़ा नहीं होगा. इस दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा जानेवाले लोग एवं अंत्योष्टि में शामिल लोगों को छूट दी गयी है.

मोरहाबादी मैदान में नहीं लगेंगे ठेले-खोमचे की दुकान

इसके अलावा पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का ठेला, खोमचा, दुकान आदि लगाने पर मनाही है. वहीं, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे- बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारुद आदि लेकर निकलना या उसके साथ चलने पर रोक लगा दी गयी है. इस दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी व कर्मचारी को इस पाबंदी पर छूट दी गयी है.

Also Read: रांची में गैंगवार समेत राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर हुए सीएम, अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश धरना-प्रदर्शन पर भी रोक

साथ ही किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर मोरहाबादी मैदान के सड़क पर निकलने या चलने पर प्रतिबंध लगायी गयी है. इस दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी व कर्मचारी को इस पाबंदी पर छूट दी गयी है. वहीं, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर रोक लगायी गयी है. इसके अलावा लाउडस्पीकर का उपयोग यहां वर्जित किया गया है. पूरे मोरहाबादी मैदान में निषेधाज्ञा 28 जनवरी से अगले आदेश तक के लिए लागू कर दी गयी है. कहा गया कि इस आज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

मोरहाबादी दुकानदार संघ का विरोध

इधर, एसडीओ के इस नोटिस को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. मोरहाबादी दुकानदार संघ के अध्यक्ष जनसेवक कुमार रौशन ने इसका विरोध जताया. कहा कि मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. किसी भी सूरत में गरीबों के पेट में लात बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. प्रशासन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे. कहा कि सरकार पहले गरीबों को कहीं कमाने-खाने के लिए जगह दें. मोरहाबादी के दुकानदार खुद ही खाली कर देंगे.

Posted By: Samir Ranjan.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola