रांची के जमीन लुटेरों पर ACB का हंटर, रिटायर्ड CO राजेश कुमार समेत 3 अधिकारियों पर गिरेगी गाज

Updated at : 10 Apr 2026 8:01 PM (IST)
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RIMS Land Scam

रिम्स जमीन घाटोला मामले में सीओ राजेश कुमार समेत तीन अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, Symbolic Pic Credit- AI

RIMS Land Scam: रांची के चर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अब एक्शन मोड में है. तत्कालीन सीओ राजेश कुमार, अंचल निरीक्षक और कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एसीबी ने सरकार से अनुमति मांगी है. इस मामले में फर्जी वंशावली के जरिये करोड़ों की जमीन के हेरफेर का आरोप है. पढ़ें, कैसे रसूखदारों ने मिलकर सरकारी फाइलों में किया खेल?

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RIMS Land Scam, रांची (अमन तिवारी की रिपोर्ट): राजधानी रांची के बरियातू स्थित रिम्स की जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. ब्यूरो ने इस मामले में संलिप्त तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) समेत तीन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है. इसके लिए विभागीय स्तर पर पत्राचार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. एसीबी के अनुसार, जैसे ही अनुमति मिलेगी, इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

राजस्व अधिकारियों की तिकड़ी निशाने पर

जिन अधिकारियों पर केस चलाने की मांग की गई है, उनमें उस समय के सीओ राजेश कुमार, अंचल निरीक्षक श्याम किशोर और राजस्व कर्मचारी मनोज कुमार शामिल हैं. एसीबी की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों को सरकारी रिकॉर्ड में स्थान दिलाने में मदद की थी. ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ अन्य रसूखदारों के नाम भी इस सिंडिकेट में सामने आ सकते हैं.

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फर्जी वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल

एसीबी इस मामले की प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) पूरी कर चुकी है, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं. इस घोटाले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नामी बिल्डर, फर्जी वंशावली तैयार करने वाले दो भाई और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये अवैध लेन-देन करने वाला एक व्यक्ति शामिल है. आरोपियों ने मिलकर रिम्स से सटी कीमती जमीन को फर्जी कागजात के सहारे अपना बताकर बेचने की कोशिश की थी.

सेवानिवृत्त होने के बाद भी नहीं बचेंगे पूर्व सीओ

खास बात यह है कि मुख्य आरोपी तत्कालीन सीओ राजेश कुमार वर्तमान में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त (Retired) हो चुके हैं. हालांकि, कानून के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में सेवानिवृत्ति के बावजूद अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है. एसीबी ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए सभी फैसलों और जमीन हस्तांतरण की फाइलों को खंगाला है. ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पद पर हो या सेवामुक्त हो चुका हो.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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