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Right To Service Act Jharkhand : मॉल में खुदरा शराब दुकान को मिलेगा लाइसेंस, राज्य की ये 12 सेवाएं ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में

Updated at : 19 Jan 2021 8:55 AM (IST)
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Right To Service Act Jharkhand : मॉल में खुदरा शराब दुकान को मिलेगा लाइसेंस, राज्य की ये 12 सेवाएं ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में

मॉल में खुदरा शराब दुकान को लाइसेंस देने समेत 12 सेवाओं को ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में शामिल

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liquor shop license in jharkhand, retail liquor shop license in jharkhand : रांची : मॉल में खुदरा शराब दुकान को लाइसेंस देने समेत 12 सेवाओं को ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में शामिल किया गया है. ‘झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011’ के तहत उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ, ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को इस अधिनियम में शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव में इन सेवाओं के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी उल्लेख है.

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की सेवाएं :

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की सेवा में मॉल में खुदरा शराब दुकान के लाइसेंस की स्वीकृति, मॉल में खुदरा शराब दुकान के लाइसेंस का नवीकरण, माइक्रो ब्रिवरी के लाइसेंस की स्वीकृति व नवीकरण, ब्रांड का निबंधन, ब्रांड का नवीकरण, एमआरपी का निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण और खुदरा थोक विक्रेता एवं विनिर्माता लाइसेंस धारियों के लिए शराब के आयात-निर्यात एवं परिवहन के लिए परमिट शामिल है. इन सभी सेवाओं के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे. जबकि, उत्पाद आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव द्वितीय अपीलीय प्राधिकार होंगे.

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उद्योग विभाग की सेवाएं :

उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेशकों के जिज्ञासा और पूछताछ के निष्पादन सेवा को भी झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है. इसके जिम्मेवार पदाधिकारी उपनिदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होंगे. जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार महाप्रबंधक, सिंगल विंडो सिस्टम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार निदेशक, उद्योग सह सिंगल विंडो सिस्टम होंगे.

ऊर्जा विभाग की सेवाएं :

ऊर्जा विभाग की डीजी सेट लगाने का नक्शा के अनुमोदन और डीजी सेट का निरीक्षण एवं अनुमति सेवाओं को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम शामिल किया गया है. इन दोनों ही सेवाओं के जिम्मेदार पदाधिकारी विद्युत निरीक्षक होंगे. जबकि, प्रथम अपीलीय प्राधिकार वरीय विद्युत निरीक्षक और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार मुख्य विद्युत अभियंता सह मुख्य विद्युत निरीक्षक होंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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