रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की ओर से दो मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया. उन्होंने भानु प्रताप प्रसाद को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. पूर्व में याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दाैरान इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास व अधिवक्ता एवं सौरभ कुमार ने जमानत का विरोध किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भानु प्रताप प्रसाद ने बरियातू स्थित सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला (इसीआइआर 1/2023) तथा बरियातू के बड़गाईं अंचल की 8.46 जमीन के फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले (इसीआइआर 6/2023) में जमानत याचिका दायर की थी.
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