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हो भाषा की पुनर्परीक्षा के मामले में राज्य सरकार व आयोग से मांगा जवाब

Updated at : 02 Nov 2024 12:30 AM (IST)
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हो भाषा की पुनर्परीक्षा के मामले में राज्य सरकार व आयोग से मांगा जवाब

मामला राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का

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वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने 15 जुलाई 2024 को ली गयी हो विषय की परीक्षा में पाठयक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने पर पुनर्परीक्षा लेने के बिंदु पर राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य की परीक्षा के दाैरान 15 जुलाई व 30 जुलाई को जेएसएससी ने क्षेत्रीय भाषा हो विषय की परीक्षा ली थी. प्रार्थी कक्षा एक से पांचवीं की परीक्षा 15 जुलाई को सीबीटी मोड में दे रहे थे. परीक्षा में कक्षा छह से आठवीं के पाठयक्रम से 75 प्रतिशत प्रश्न पूछे गये. पाठयक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई. वहीं 30 जुलाई की परीक्षा में पाठयक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछा गया. इससे 15 जुलाई को परीक्षा में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पायेगा. अधिवक्ता श्री वत्स ने वैसी स्थिति में पुनर्परीक्षा लेने का आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी महेंद्र लुगाई व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा लेने की मांग की है. जेएसएससी ने प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी. 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जा चुकी है. उत्तरकुंजी भी जारी हो चुकी है. हालांकि परीक्षाफल का प्रकाशन रुका हुआ है.

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