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Ranchi news : हजारीबाग के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार को हाइकोर्ट से राहत, विभागीय कार्यवाही पर रोक

Updated at : 03 Apr 2025 8:14 PM (IST)
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Ranchi news : हजारीबाग के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार को हाइकोर्ट से राहत, विभागीय कार्यवाही पर रोक

हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर करने का दिया निर्देश. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हजारीबाग के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार की ओर से विभागीय कार्यवाही को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा कि मामले में तत्कालीन उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गयी. इस पर मुख्य सचिव को अदालत ने व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने पैरवी की. उन्होंने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी ने हाइकोर्ट के आदेश पर माइनिंग लीज रजिस्टर्ड किया था. इसमें एक पार्टी उपायुक्त हजारीबाग थे. इसके बावजूद उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी. अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हजारीबाग के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार राजेश एक्का ने याचिका दायर की है. उन्होंने विभागीय कार्यवाही को चुनाैती दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJIV KUMAR

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