एक रुपया में अब नहीं होगी महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री

Updated at : 16 May 2020 4:51 AM (IST)
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एक रुपया में अब नहीं होगी महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री

राज्य सरकार ने केवल एक रुपया में महिलाओं के नाम 50 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की सुविधा वापस ले ली है. कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न हुए आर्थिक कारणों के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. साथ ही निबंधन कार्यालयों में एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की सीमा निर्धारित कर दी है. राज्य सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

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रांची : राज्य सरकार ने केवल एक रुपया में महिलाओं के नाम 50 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की सुविधा वापस ले ली है. कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न हुए आर्थिक कारणों के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. साथ ही निबंधन कार्यालयों में एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की सीमा निर्धारित कर दी है. राज्य सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 19 जून 2017 को भू-राजस्व विभाग द्वारा दो आदेश जारी किये गये थे. इन दोनों आदेशों के सहारे 50 लाख रुपये तक संपत्ति महिलाओं के नाम पर निबंधन कराने पर केवल एक रुपया का शुल्क देना पड़ता था. राज्य सरकार द्वारा 15 मई को जारी आदेश द्वारा इसे वापस लिये जाने की वजह से अब महिलाओं के नाम पर भी रजिस्ट्री के समय स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का पूरा भुगतान करना पड़ेगा. महिलाओं के नाम पर भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी मद में चार प्रतिशत और रजिस्ट्रेशन फीस मद में तीन प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा.

निबंधन महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर निबंधन कार्यालयों में एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों के निबंधन की सीमा निर्धारित कर दी है. अब निबंधन कराने वालों को पहले से कार्यालयों में समय लेना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा. रजिस्ट्री कार्यालय में घुसने के पूर्व समय फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा. निबंधन के समय बायोमीट्रिक डिवाइस इस्तेमाल करने के पहले डिवाइस और संबंधित व्यक्ति के हाथ को सेनिटाइज करना जरूरी होगा. निबंधन कार्यालय के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा. दस्तावेज लेखक या अधिवक्ता अपने निजी कार्यालय में ही निबंधन से संबंधित दस्तावेज तैयार करेंगे. रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज तैयार करने का काम नहीं होगा. रजिस्ट्री के बाद सर्टिफाइड कॉपी के लिए फिलहाल कोई आवेदन नहीं स्वीकार किया जायेगा.

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