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Ranchi News : पूर्व डीजीपी के आदेश से निलंबित हुआ था रीडर, फिर से खूंटी में पोस्टिंग

Updated at : 21 Mar 2025 12:24 AM (IST)
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Ranchi News : पूर्व डीजीपी के आदेश से निलंबित हुआ था रीडर, फिर से खूंटी में पोस्टिंग

पुलिस मुख्यालय से सिंगल आदेश जारी किया गया

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रांची. रेल आइजी कार्यालय में पदस्थापित रहे रीडर प्रियदर्शी प्रियरंजन का तबादला फिर से खूंटी जिला में कर दिया गया है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से सिंगल आदेश जारी किया गया है. जबकि उसके खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर तत्कालीन डीजीपी के आदेश पर प्रियदर्शी प्रियरंजन का चार जुलाई 2022 को खूंटी से जैप-1 डोरंडा में तबादला कर दिया गया था. लेकिन तबादला के 16 माह गुजर जाने के बाद भी उसे खूंटी जिला से विरमित नहीं किया गया. इसको गंभीर मानते हुए नौ नवंबर 2023 को तत्कालीन डीजीपी के आदेश से निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद 14 मई 2024 को प्रियदर्शी प्रियरंजन ने पुलिस मुख्यालय को अपने अलावा बेटी की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और जीविकोपार्जन में कठिनाई का उल्लेख करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया था. इसके आवेदन पर विचार करते हुए निलंबन तिथि से इसको पुलिस मुख्यालय ने निलंबन मुक्त कर दिया. आदेश में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि इसके निलंबन अवधि का निर्णय विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात लिया जायेगा. वहीं मुख्यालय की ओर से प्रियदर्शी प्रियरंजन को रेल आइजी कार्यालय, रांची से स्थानांतरित करते हुए फिर से पांच मार्च 2025 को खूंटी जिला में पदस्थापित कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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