Ranchi News : झरिया भू-धंसान मामले में अद्यतन जानकारी देने का निर्देश
Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 18 Mar 2025 12:12 AM
मामले की अगली सुनवाई नाै जून को
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के झरिया भू-धंसान में हुए हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद बीसीसीएल को मामले में अद्यतन जानकारी देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई नाै जून को होगी. उल्लेखनीय है कि 25 मई 2017 को हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर 10 साल का बच्चा गोफ में गिरा, हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश में पिता भी जमींदोज… को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में न तो कोई रुचि दिखाई गयी है और न ही इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है. ऐसे में न्यायालय मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकता और भूमिगत आग से प्रभावित क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को या तो गड्ढे में समा जाने या ऐसी भूमिगत आग के कारण निकलनेवाली जहरीली गैसों के कारण बीमार होकर उम्र से पहले मरने के लिए छोड़ कर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है.
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