Ranchi News : झरिया भू-धंसान मामले में अद्यतन जानकारी देने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई नाै जून को
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के झरिया भू-धंसान में हुए हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद बीसीसीएल को मामले में अद्यतन जानकारी देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई नाै जून को होगी. उल्लेखनीय है कि 25 मई 2017 को हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर 10 साल का बच्चा गोफ में गिरा, हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश में पिता भी जमींदोज… को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में न तो कोई रुचि दिखाई गयी है और न ही इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है. ऐसे में न्यायालय मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकता और भूमिगत आग से प्रभावित क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को या तो गड्ढे में समा जाने या ऐसी भूमिगत आग के कारण निकलनेवाली जहरीली गैसों के कारण बीमार होकर उम्र से पहले मरने के लिए छोड़ कर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




