रांची: प्रेम प्रकाश के बेल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने कहा दी जा सकती है अंतरिम जमानत

Updated at : 21 Mar 2024 4:44 AM (IST)
विज्ञापन
रांची: प्रेम प्रकाश के बेल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने कहा दी जा सकती है अंतरिम जमानत

प्रेम प्रकाश की जमानत को लेकर हुई सुनवाई में ईडी ने विरोध किया. केस की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट में प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी. अदालत ने 20 मार्च को हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि निर्धारित की. हालांकि, कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को जेल से स्थानांतरित करने के मुद्दे को सुनने से इनकार किया. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ में प्रेम प्रकाश की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई शुरू होते ही न्यायालय ने यह स्पष्ट किया वह प्रेम प्रकाश को दूसरे जेल में स्थानांतरित करने के मुद्दे को नहीं सुनेगा. अभियुक्त की मूल याचिका पर ही सुनवाई होगी. न्यायालय द्वारा ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगे जाने पर यह जानकारी दी गयी कि 42 गवाहों में से अब तक 13 की ही गवाही पूरी हुई है. इडी की ओर से जमानत देने का विरोध करते हुए कहा गया कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं. जेल के अंदर से गवाहों को प्रभावित करता है. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त 18 महीने से जेल में है. उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि जांच के नाम किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. किसी मामले में जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तारी का जानी चाहिए, ताकि ट्रायल जल्द पूरी की जा सके. पूरक आरोप पत्र नये तथ्यों के आधार पर दायर की जानी चाहिए. अदालत ने ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने कुछ कानूनी और तकनीकी बिंदुओं पर इडी को अपना जवाब देने का निर्देश देते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की.

प्रेम प्रकाश के वकील ने कहा

इससे पहले प्रेम प्रकाश के वकील की ओर से यह दलील दी गयी कि उनका मुवक्किल पिछले 18 महीने से जेल में बंद है. उसे प्रेडिकेट ऑफेंस के ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वह अभियुक्त ही नहीं था. इडी ने बरहरवा टोल विवाद के मामले में इसीआइआर दर्ज की. इसमें पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त था, लेकिन पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप पत्र दायर नहीं किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने इसीआइआर में कुल 130 प्राथमिकी को शामिल किया है. इसमें से किसी में भी प्रेम प्रकाश अभियुक्त नहीं है. सभी मामले अवैध खनन, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं. इसके बावजूद इडी ने उसे अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार किया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola