रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सीजीएल परीक्षा-2023 के विज्ञापन को निरस्त करने और पेपर लीक की सीबीआइ जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई की गयी. प्रार्थी और जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खंडपीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. अब मामले की सुनवाई प्रकाश कुमार और अन्य की ओर से दायर पीआइएल के साथ होगी. पीआइएल की सुनवाई के लिए सात मई की तिथि पहले से निर्धारित है.
मामले में पीआइएल पर हो रही सुनवाई
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सीजीएल के विज्ञापन व शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची को निरस्त कर मामले की जांच सीबीआइ से कराने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसी मामले में एक जनहित पर सुनवाई चल रही है. उसमें खंडपीठ द्वारा पूर्व में सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगायी गयी है. इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. ज्ञात हो कि प्रार्थी मनीष कुमार सिंह सहित 1101 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है. उन्होंने सीजीएल का विज्ञापन रद्द करने व पूरे प्रकरण की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है