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Ranchi news : बार-बार समय लेकर भी जवाब दायर नहीं करने पर सरकार पर लगाया 10000 का हर्जाना

Updated at : 03 Apr 2025 8:31 PM (IST)
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Ranchi news : बार-बार समय लेकर भी जवाब दायर नहीं करने पर सरकार पर लगाया 10000 का हर्जाना

शपथ पत्र के साथ हर्जाने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जमा करने का निर्देश.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. बार-बार समय लेकर भी राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं किये जाने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. साथ ही सरकार पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया. हर्जाना की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) के पास जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने सरकार को अगली तिथि तक जवाब (शपथ पत्र) के साथ हर्जाने की राशि भी जमा करने का निर्देश दिया.

दो सप्ताह बाद होगी मामले की सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार को तीन बार समय अदालत द्वारा दिये जाने के बावजूद अब तक जवाब दायर नहीं किया गया है. वहीं, जवाब दायर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रामदास व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने अपनी नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJIV KUMAR

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RAJIV KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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