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झारखंड में अब सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा करना वाला दूसरा राज्य, जानें अब कितना देना होगा टैक्स

Updated at : 25 Aug 2021 7:04 AM (IST)
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झारखंड में अब सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा करना वाला दूसरा राज्य, जानें अब कितना देना होगा टैक्स

कैबिनेट ने प्रॉपर्टी टैक्स को सर्किल रेट से टैग करने का निर्णय लिया. अब सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, पहले सड़क के हिसाब से लगता था.

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Circle Property Tax Rate In Jharkhand रांची : झारखंड में अब जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किये जानेवाले जमीन के सर्किल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स देय होगा. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स को सर्किल रेट से टैग करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए कैबिनेट ने झारखंडनगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृति दी. अब तक राज्य में सड़कों को आधार मान कर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित होता था.

नगर निकायों द्वारा मुख्य सड़क और अन्य सड़क के पास स्थित संपत्ति की दर निर्धारित कर टैक्स वसूली की जाती थी. इसके तहत कच्चे और पक्के निर्माण के लिए एक ही दर निर्धारित होती थी. झुग्गी-झाेपड़ी और पक्का मकान, दोनों के लिए टैक्स की दर बराबर रखी गयी थी. अब आवासीय और गैर आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट के आधार पर अलग-अलग दर तय की जायेगी.

ऐसा करनेवाला देश का दूसरा राज्य बना झारखंड :

झारखंड प्रॉपर्टी टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ कर रिफॉर्म लागू करनेवाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह रिफॉर्म किया गया है. जानकार बताते हैं कि वर्तमान नियम की तुलना में नये प्रावधान से प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी. मुख्य सड़क पर स्थित स्लम एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स वर्तमान की तुलना में कम हो जायेगा. हालांकि, मुख्य सड़क को छोड़ कर अन्य सड़कों पर किये गये बड़े निर्माण पर टैक्स की दर वर्तमान में से थोड़ी ज्यादा निर्धारित हो सकती है. लेकिन, वह भी बहुत ज्यादा नहीं होगी.

10 लाख सर्किल रेट के मकान पर 750 रुपये टैक्स

नये प्रावधान के मुताबिक, आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट का 0.075 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देय होगा. वहीं, गैर आवासीय प्रॉपर्टी के लिए 0.15 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. यानी, एक हजार रुपये प्रति वर्गफीट के सर्किल रेट वाले क्षेत्र में एक हजार वर्गफीट पर किये गये निर्माण का सर्किल रेट 10 लाख रुपये हुआ. 10 लाख रुपये का 0.075 प्रतिशत यानी 750 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देय होगा. जबकि, इसी जगह पर किये गये गैर आवासीय संपत्ति के लिए 0.15 प्रतिशत यानी 1500 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा.

Posted By : Sameer Oraon

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