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Ranchi news : छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बेल नहीं

आरोप: हाथ बांध कर औॅटो में किया था दुष्कर्म

आरोप: हाथ बांध कर औॅटो में किया था दुष्कर्म रांची . ब्यूटीशियन कोर्स कर रही एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद राम खेलावन साव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं. इसलिए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता. उल्लेखनीय है कि घटना एक अक्टूबर 2024 की है. अपराह्न करीब 2:30 बजे पीड़िता नेवरी जाने के लिए तिलता चौक से एक ऑटो में सवार हुई थी, जिसमें अन्य महिलाएं और बच्चे भी बैठे थे. रास्ते में आइटीबीपी चौक के पास सभी यात्री उतर गये. इसके बाद ऑटो ड्राइवर राम खेलावन साव पीड़िता को जबरन जंगल की ओर सुनसान इलाके में ले गया. पीड़िता ने ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और दोनों हाथ बांध दिये, फिर ऑटो में ही दुष्कर्म किया. बाद में पीड़िता को वापस आइटीबीपी चौक के पास उतार दिया और मौके से फरार हो गया. हालांकि, पीड़िता ने ऑटो पर लिखे फोन नंबर नोट कर लिये थे, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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