जमीन कारोबारी के एकाउंटेंट की हत्या मामले में नौ पर आरोप गठित
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 Apr 2024 11:53 PM
अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने जमीन कारोबारी रहे कमल भूषण के एकाउंटेंट संजय कुमार की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन किया.
रांची (वरीय संवाददाता). अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने जमीन कारोबारी रहे कमल भूषण के एकाउंटेंट संजय कुमार की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन किया. अब आरोपी डब्ल्यू कुजूर और राहुल कुजूर सहित नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा. अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पहले अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया. आरोपियों की ओर से आरोप को निराधार बताया गया. उल्लेखनीय है कि एकाउंटेंट संजय कुमार पांच जुलाई 2023 को ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे. उसी क्रम में शूटरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद एसआइटी गठित कर मामले की जांच की गयी थी. मामले में डब्ल्यू कुजूर, पत्नी सुशीला कुजूर व बेटा राहुल कुजूर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में सभी आरोपी जेल में हैं.
नौ साल पुराने मामले में अदालत ने दो को दोषी पाया, चेतावनी देकर छोड़ा
रांची. अपर न्यायायुक्त राजीव रंजन की अदालत ने नौ साल पुराने मारपीट के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे नौ आरोपियों में से दो मो जहीर व मो सद्दाम को दोषी पाया. अदालत ने दोनों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया. शेष सात आरोपियों मो आजाद, जुगुनू खान, मो सबीर, मो रेहान अंसारी, मो शमीम व मो रेहान को बरी कर दिया. मो सरवर ने 2015 में जगन्नाथपुर थाना में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें सूचक ने आरोपियों पर जानलेवा हमला, मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगाये थे.नाबालिग से दुष्कर्म मामले में किशोर दोषी, सजा पर सुनवाई 27 अप्रैल को
रांची. चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में किशोर को दोषी करार दिया. साथ ही अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की अोर से छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया. आरोपी पर एक नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है. घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने सदर थाना में नाै जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, उस समय उसने अपनी उम्र 15 वर्ष बतायी थी. उसके आधार पर पुलिस ने उसे डुमरदगा स्थित रिमांड होम भेज दिया था. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा गया. बाद में उसकी उम्र 16 साल से अधिक निकली. इसके बाद आरोपों की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में हुई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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