झारखंड के कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून, तय होगी फीस, क्लास सुबह 6 बजे से

Updated:
विज्ञापन

कोचिंग संस्थान (एआई तस्वीर)

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Coaching Law in Jharkhand: झारखंड के कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने नया कानून बनाया गया है. 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह नया कानून बनाया है. इसमें कोचिंग संस्थानों के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश दिये गये हैं.

विज्ञापन

Coaching Law in Jharkhand: झारखंड के कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून बनाया गया है. इस कानून के तहत अब राज्य के कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क (फीस) की वसूली नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह नया कानून बनाया है. इसे लेकर लाये गये झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में कल, 26 अगस्त को मंजूरी मिल गयी.

विज्ञापन

कोचिंग संस्थानों के लिए नया नियम

झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के तहत अब राज्य में 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कानून बनाया है. इसके तहत संस्थान की स्थापना के लिए अब छह महीने में पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने होंगे. अलग-अलग सेंटर के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होगा. नियंत्रण के लिए जिला व राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी बनायी जायेगी.

झारखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें

कोचिंग संस्थानों का समय भी हुआ निर्धारित

कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले अभिभावक की अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा 1000 से अधिक छात्रों की संख्या वाले सेंटर में एक मनोचिकित्सक रखना होगा. हर सेंटर को निर्धारित शुल्क, कोर्स, ट्यूटर, आधारभूत संरचना आदि की विस्तृत जानकारी रेगुलेटरी कमेटी तथा अपने वेब पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी. शिकायत के लिए सेल का गठन करना होगा. विद्यार्थी को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह देनी होगी. संस्थान सुबह 6 बजे से अधिकतम रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे.

इसे भी पढ़ें

धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आज आएगा फैसला, अदालत पर टिकीं झारखंड, बिहार और यूपी की निगाहें

झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में NEP लागू करने में मार्गदर्शन करेगा IIT ISM धनबाद

कौन है सैयद अर्शियान उर्फ हैदर? इंटरपोल ने जारी किया है रेड कॉर्नर नोटिस

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola