पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंंडा हत्याकांड के आरोपी नक्सली की नहीं मिली जमानत
Birsa Munda
अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में शामिल माओवादी राधे श्याम बड़ाईक की जमानत याचिका खारिज कर दी.
रांची. एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में शामिल माओवादी राधे श्याम बड़ाईक की जमानत याचिका खारिज कर दी. वह पिछले साढ़े छह साल से अधिक समय से जेल में है. अदालत ने सात मार्च को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. एनआइए ने आरोपी राधे श्याम बड़ाईक को 17 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में ही है. माओवादी कैडर के सदस्य बुंडू के बारूहातू स्थित उसके घर को ठिकाने और बैठक स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे. आरोपी माओवादियों को भोजन व अन्य सुविधाएं प्रदान करता था. एनआइए की ओर से कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जायेगा, तो संभावना है कि वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. साथ ही गवाहों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए. वहीं प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वह बहुत लंबे समय से हिरासत में है. आरोपी घर का इकलौता कमाने वाला है. उसके नहीं रहने पर उसके परिवार वाले भुखमरी की कगार पर पहुंच गये है़ं प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाये. दोनों पक्षें की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
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