National Lok Adalat 2022: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को, झारखंड की अदालतों में इन वादों का होगा निबटारा

Updated at : 11 Nov 2022 10:53 PM (IST)
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National Lok Adalat 2022: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को, झारखंड की अदालतों में इन वादों का होगा निबटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले समेत अन्य वादों का निबटारा किया जायेगा.

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National Lok Adalat 2022: 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. रांची के जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा इसकी तैयारी कर ली गयी है. इससे पहले बैठक कर अधिक से अधिक मामलों के निबटारे को लेकर तैयारी की गयी थी. पक्षकारों को नोटिस भेजा गया था. आपराधिक सुलहनीय मामले समेत कई वादों का निबटारा किया जायेगा.

तैयारी को लेकर हुई थी बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निबटारे को लेकर बैठक की गयी थी. पीएलए (स्थायी लोक अदालत) के चेयरमैन की अध्यक्षता में बैंक एवं स्मॉल फाइनांस कंपनीज के प्रतिनिधियों के साथ पिछले दिनों बैठक की गयी थी. इस बैठक में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष प्रदीप कुमार, स्थायी लोक अदालत की सदस्य डॉ रजनी कुमारी एवं भावना उपस्थित थे. इस बैठक में केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एल एंड टी फाइनांस, आइडीबीआई बैंक लिमिटेड, जे एंड के बैंक, एसबीआई कार्ड न्यू इंडिया इंश्यूरेंश के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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अधिक से अधिक मामलों के निबटारे पर जोर

बैंक एवं स्मॉल फाइनांस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अपील की गयी थी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामलों को चिन्हित कर निबटाया जाए. इसके लिए समझौता पूर्व बैठक कर तथा पक्षकारों को मोबाइल, ईमेल एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जोड़कर बातचीत की जाए एवं समझौता के माध्यम से मामलों को निबटाया जाए. अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने उपस्थित बैंक व स्मॉल फाइनांस कंपनियों के अधिकारियों-प्रतिनिधियों से आग्रह किया था कि बैंक में जागरूकता से संबंधित बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स एवं होर्डिंग लगायें, ताकि आम जनमानस जागरूक हो सके और अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाया किया जा सके.

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इन मामलों का होगा निबटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है. इसके अलावा बैंक ऋण से संबंधित मामले एवं कार्यपालक न्यायालयों के मामले को भी चिन्हित किये गए हैं. इसमें पक्षकारों को नोटिस कर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का प्रयास किया गया है.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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