Ranchi: राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी की जमीन का मामला म्यूटेशन को लेकर फंस गया है. रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को मिली एचईसी की करीब 656 एकड़ जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है. कुछ तकनीकी वजहों से इस जमीन के म्यूटेशन का मामला फंस गया है. ऐसे में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को काफी परेशानी हो रही है. कंपनी की ओर से जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया गया है. लेकिन कुछ कारणों से यह हो नहीं पा रहा. इस स्थिति में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. इसे लेकर राजस्व विभाग को एक पत्र लिखा गया है. जानकारी के अनुसार, उक्त जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाने के कारण नीलामी में यह जमीन हासिल करने वाले निवेशकों का भी म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है. इसका असर यह होगा कि नीलाम किये गये आवासीय प्लॉट पर जो फ्लैट बनेंगे, उनकी खरीद-बिक्री नहीं हो पायेगी.
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क्यों नहीं हो पा रहा म्यूटेशन
बताया गया कि म्यूटेशन नहीं होने की वजह है जमीन का लीज होल्ड होना. एचईसी ने रांची स्मार्ट सिटी को जब जमीन दी, तो उसकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री की गयी. लेकिन, इससे पहले एचईसी के लिए जो जमीन अधिग्रहित है, वो लीज होल्ड है और लीज होल्ड जमीन का म्यूटेशन नहीं होता है. यही कारण है कि एचईसी द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद संबंधित जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया गया. हालांकि, अब एचईसी ने इस जमीन का स्वामित्व रांची स्मार्ट सिटी को सौंप दिया है. ऐसे में अब नीलामी के बाद जमीन के फ्री होल्ड रजिस्ट्री की जरूरत पड़ी है. इस स्थिति में संबंधित जमीन का पहले एचईसी, इसके बाद नगर विकास विभाग और फिर रांची स्मार्ट सिटी के नाम पर म्यूटेशन होगा. इसके बाद ही इस पर बने फ्लैट की खरीद-बिक्री हो पाएगी और पूरा मामला सुलझ सकता है. जिला प्रशासन ने विभाग से इस प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है.
जल्द कराएं 88 एकड़ भूमि का म्यूटेशन- मंत्री सुदिव्य सोनू
इधर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने अधिकारियों को रांची स्मार्ट सिटी में आवासीय उपयोग के लिए चिह्नित करीब 88 एकड़ भूमि का जल्द म्यूटेशन कराने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक, आवासीय प्रयोग के लिए चिह्नित 88 एकड़ जमीन में से लगभग 50 एकड़ जमीन निवेशकों को नीलाम कर दी गई है. साथ ही फ्री होल्ड पर जमीन निवेशकों को आवंटित की गयी है. ऐसे में जमीन का म्यूटेशन निवेशकों के नाम से होना जरूरी है. इस कारण मंत्री सुदिव्य सोनू ने अधिकारियों को समन्वय बना कर आवासीय इस्तेमाल की भूमि का म्यूटेशन कराने का निर्देश दिया है.
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