समय पर राशि जमा करें, नहीं सहायक उत्पाद आयुक्तों पर कार्रवाई रांची. राज्य के विभिन्न जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा शराब बेच कर राशि जमा नहीं करने के मामले में संबंधित जिला के सहायक उत्पाद आयुक्त को राशि जमा कराने का अंतिम अवसर दिया गया है. जिलों को पूर्व में 20 जुलाई तक राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया था. उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सहायक उत्पाद आयुक्त को राशि जमा कराने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है. राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला के सहायक उत्पाद आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इधर, एक जुलाई से जेएसबीसीएल के माध्यम से खुदरा शराब की बिक्री की तैयारी भी शुरू कर दी गयी है. वित्त विभाग के ऑडिटर की देखरेख में शराब के स्टॉक व बिक्री राशि का ऑडिट किया जायेगा. इसके आधार पर दुकान हैंड ओवर-टेक ओवर लिया जायेगा. नयी उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया भी अगले माह शुरू हो जायेगी. राज्य में अगस्त के दूसरे सप्ताह से नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी. शराब कंपनियों को जल्द राशि का भुगतान : रांची. राज्य में शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों की बकाया राशि का जल्द भुगतान किया जायेगा. उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने बुधवार को संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बकाया राशि को लेकर अपनी बात आयुक्त के समक्ष रखी. आयुक्त ने कंपनियों को जल्द राशि देने का आश्वासन दिया.
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