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उपायुक्त मंजूनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी

Updated at : 01 Dec 2024 12:57 AM (IST)
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झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है

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वरीय संवाददाता, रांची रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है. मंजूनाथ भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मामले में भारत निर्वाचनं आयोग की ओर से दायर अपील याचिका को 23 सितंबर को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया था. एकल पीठ ने पूर्व में इस मामले को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया था. क्या है मामला निर्वाचन आयोग ने छह दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर देवघर के उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था. मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे पर एक दिन में पांच थाना में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था. मंजूनाथ ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर कर इस आदेश को चुनाैती दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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