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Ranchi News : तीन दिन में लाइसेंस नहीं लेने वाले लॉज, हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल होंगे सील

Updated at : 04 Dec 2024 12:43 AM (IST)
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निगम का नया आदेश

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रांची. रांची शहर में संचालित लॉज, हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल को नगर निगम ने 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेने का आदेश दिया है. 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेने वाले भवनों पर निगम पहली बार जुर्माना करेगा. इसके बाद ऐसे भवनों को सील करने की कार्रवाई करेगा. ज्ञात हो कि निगम द्वारा हर साल लॉज-हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल के लिए ऐसा आदेश निकाला जाता है. लेकिन पिछले दो सालों में निगम द्वारा एक भी लॉज-हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल को सील नहीं किया गया है.

शहर में रजिस्टर्ड लॉज-हॉस्टल व मैरिज हॉल मात्र 90

रांची शहर में 5000 से अधिक लॉज व हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है. वहीं मैरिज हॉल व बैंक्वेट हॉल की संख्या 200 से अधिक है. लेकिन मात्र 75 लॉज-हॉस्टल व 15 बैंक्वेट हॉल ने निगम से लाइसेंस लिया है. बाकी जगहों पर लॉज-हॉस्टल व मैरिज हॉल का संचालन नगर निगम के मिलीभगत से किया जा रहा है.

रजिस्ट्रेशन के लिए इन चीजों की है जरूरत

शहर में लॉज-हॉस्टल व मैरिज हॉल के लिए नगर निगम द्वारा गाइडलाइन निर्धारित किया गया है. इसके तहत जिन भवनों का नक्शा निगम से पास होगा, वहां पर्याप्त पार्किंग, सीसीटीवी व सुरक्षा गार्ड होंगे. ऐसे भवनों में ही लॉज-हॉस्टल व मैरिज हॉल संचालन का लाइसेंस दिया जायेगा.

निजी वाहनों से भी होगी सेप्टिक टैंक की सफाई

रांची. शहर के 2.30 लाख घरों के सेप्टिक टैंक की सफाई रांची नगर निगम के जिम्मे है. इसके लिए निगम भवन मालिकों से निर्धारित शुल्क वसूलता है. लेकिन वाहनों की संख्या कम होने से सेप्टिक टैंक की सफाई कराने के लिए भी लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने निजी वाहनों को भी इस सेवा में शामिल कराने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को सेप्टिक टैंक वाहन के रूप में चलाना चाहता है, तो उसे वाहन के सारे कागजातों के साथ निगम में आवेदन करना होगा. वाहन व कागजातों की जांच के बाद उसे शहर में सेप्टिक टैंक की सफाई की अनुमति दे दी जायेगी.

चयनित वाहन का निगम में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इस प्रक्रिया में जो भी वाहन चयनित किये जायेंगे, उन्हें निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए 26 हजार शुल्क जमा करना होगा. शुल्क जमा करने के बाद एक साल तक उन्हें शहर में सेप्टिक टैंक साफ करने की अनुमति निगम द्वारा दी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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