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Lalu Yadav Case : लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और करना होगा इंतजार, 5 फरवरी को अगली सुनवाई

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Lalu Yadav Case, Fodder Scam, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी. दरअसल इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अनुपूरक शपथपत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया है. सीबीआई एक सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करेगी.

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अब 5 फरवरी को जमानत पर सुनवाई 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी. दरअसल इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अनुपूरक शपथपत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया है. सीबीआई एक सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जबाव दाखिल करेगी. सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद के पूरक शपथपत्र पर जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने 1 सप्ताह का समय प्रदान किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

चार मामलों में मिल चुकी है सजा

रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. इसमें तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है.

2017 से जेल में हैं लालू

बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं. दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है. देवघर और चाईबासा से जुड़े तीन मामले में इन्हें जमानत मिल चुकी है. चाईबासा के दो मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.

झारखंड में चल रहे पांच मामले

आपको बता दें कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.

दुमका कोषागार मामले में जमानत की मांग

झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगायी गयी है. पिछले कई दिनों से इस मामले में सुनवाई चल रही है. इस मामले में इन्हें जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे. आपको बता दें कि चार मामलों में से तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. इस मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद ने आधी सजा काटने और अपनी बीमारियों का हवाला दिया है.

चाईबासा कोषागार में मिल चुकी जमानत

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 9 अक्टूबर 2020 को ही जमानत मिल चुकी है. लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी का हवाला दिया था. याचिका में उन्होंने बताया था कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में चल रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए. लालू प्रसाद यादव ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

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