Lalu Prasad Yadav : लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में राज्य सरकार को हफ्तेभर का वक्त, अदालत ने पूछा, कैसी है लालू प्रसाद की तबीयत
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 26 Feb 2021 2:36 PM
Lalu Prasad Jail Manual Violation Case, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को की जाएगी. अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली. पिछले 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद का एम्स (दिल्ली) में इलाज चल रहा है.
Lalu Prasad Jail Manual Violation Case, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को की जाएगी. अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली. पिछले 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद का एम्स (दिल्ली) में इलाज चल रहा है.
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि उनकी तबीयत एस्टेबल नहीं है. वह 16 प्रकार की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. उनका इलाज एम्स में चल रहा है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा. रिम्स निदेशक का स्पष्टीकरण और लालू प्रसाद से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आ पाने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो पायी. आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जवाब दायर नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताई थी और पूछा था कि क्यों जवाब दायर नहीं किया गया. जवाब दायर करने के लिए अदालत ने समय दिया था. अदालत में सरकार की ओर से बंदियों के जेल से बाहर इलाज व सुरक्षा के मामले में अदालत में एसओपी प्रस्तुत की गई थी. गृह विभाग की औपबंधिक मंजूरी के साथ एसओपी अदालत में प्रस्तुत की गई थी.
चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अदालत टिप्पणी कर चुकी है कि सरकार व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है. कानून से चलती है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है और तब तक एक एसओपी तैयार की जा रही है. बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के ही रिम्स निदेशक के केली बंगले में शिफ्ट किए जाने पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद का एम्स (दिल्ली) में इलाज चल रहा है.
Posted By : Guru Swarup Mishra
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










