शिक्षक नियुक्ति परीक्षा: अभ्यर्थियों को झटका, 8 मई को होने वाली पुनर्परीक्षा पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार
झारखंड हाईकोर्ट
Jharkhand Teacher Recruitment: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर-2 की पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि 1 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित कर अनुशंसा सरकार को भेज दी जाए. जेएसएससी ने कोर्ट को बताया कि 2819 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर आईपी एड्रेस में हैकिंग पाए जाने के कारण यह पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है.
रांची, (राणा प्रताप की रिपोर्ट): झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थियों ने 8 मई को प्रस्तावित पेपर-2 की पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी चाहें तो इस पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया बाधित नहीं की जाएगी.
2819 अभ्यर्थियों के सिस्टम में हुई थी हैकिंग
सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. आयोग ने अदालत को जानकारी दी कि यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT Mode) थी, जिसमें कुल 24,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. आंतरिक जांच में 2819 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस (IP Address) में हैकिंग की पुष्टि हुई है. इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आयोग इन अभ्यर्थियों के लिए 8 मई को दोबारा परीक्षा आयोजित कर रहा है.
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अदालत ने तय की समय सीमा
हाईकोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी को 18 जून तक विस्तृत शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही, अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आदेश दिया कि प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम प्रकाशित कर 1 जुलाई तक अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी जाए. आयोग को 2 जुलाई तक अदालत में अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) भी पेश करना होगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.
प्रार्थियों की मांग: मॉडल उत्तर कुंजी और पारदर्शिता
उल्लेखनीय है कि अर्चना कुमारी व अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर जेएसएससी को मॉडल उत्तर कुंजी (Model Answer Key) दिखाने का आदेश देने का आग्रह किया है. अभ्यर्थियों का तर्क है कि उत्तर कुंजी सार्वजनिक होने पर ही वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. साथ ही, उन्होंने जेएसएससी द्वारा 23 अप्रैल को जारी उस नोटिस को भी चुनौती दी है, जिसके तहत 2819 अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से पुनर्परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
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By Sameer Oraon
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