झारखंड में इस बार लॉकडाउन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन पर नहीं

Updated at : 21 Apr 2021 7:25 AM (IST)
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झारखंड में इस बार लॉकडाउन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन पर नहीं

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान किताब, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, जूते-चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी. केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों के साथ ही निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालय छोड़ अन्य कार्यालय बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी.

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Lockdown In Jharkhand, Corona Guidelines in jharkhand today रांची : बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा राज्य सरकार ने की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस दौरान बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की अपील लोगों से की है. सीएम ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए चेन तोड़ना जरूरी है.

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान किताब, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, जूते-चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी. केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों के साथ ही निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालय छोड़ अन्य कार्यालय बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी.

आवश्यक सेवा से संबंधित दुकानें जैसे राशन, मेडिकल, दूध, सब्जी की बिक्री की छूट रहेगी. वहीं हवाई व रेल यात्रा के दौरान लोगों को वैध टिकट के साथ अपना फोटोवाला एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा. बस, ऑटो, ई-रिक्शा, ओला जैसे वाहनों पर निर्धारित सीट के अनुरूप ही यात्री को लेकर परिचालन किया जा सकेगा. इन पर कोई रोक नहीं है. बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, धर्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी स्टैंड व अन्य सार्वजनिक स्थल पर जाने पर रोक रहेगी.

  • यात्री वाहनों का परिचालन जारी रहेगा, इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य

  • हवाई और रेल यात्रा के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र अनिवार्य

  • शादी-विवाह पर रोक नहीं, 50 लोग ही हो सकते हैं शामिल

Jharkhand Lockdown Guidelines : इनको अनुमति नहीं

  • मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल इक्यूपमेंट से संबंधी दुकानें

  • पेट्रोल, रसोई गैस व सीएनजी पंप

  • जन वितरण प्रणाली, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, होम डिलिवरी पर जोर

  • किराना संबंधी होलसेल, खुदरा दुकान, फल, सब्जी, दूध, दूध से बने सामान, मिठाई दुकान के अलावा पशु आहार की दुकानें

  • होटल व रेस्टूरेंट खुले रहेंगे. लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी होगी

  • नेशनल व स्टेट हाइवे के किनारे ढाबा व लाइन होटल खुले रहेंगे

  • दुकान संबंधी सामग्री लानेवाले वाहनों को लोड-अनलोड की अनुमति.

  • कृषि कार्य को अनुमति. इससे जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी.

  • इंडस्ट्रियल व माइनिंग कार्य

  • निर्माण कार्य की अनुमति. मनरेगा से जुड़े कार्य भी होंगे. निर्माण कार्य से जुड़े सामग्रीवाले दुकानें

  • ई-कॉमर्स सेवा को अनुमति

  • पशु चिकित्सा केंद्र व इससे जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी

  • शराब की दुकानें व वाहनों की मरम्मत से जुड़ीं दुकानें खुली रहेंगी

  • कोल्ड स्टोरज एंड वेयर हाउस

  • केंद्र सरकार के दफ्तर व लोक उपक्रम की संस्थाएं खुलेंगी

  • बैंक, एटीएम, फाइनांशियल संस्थाएं, इंश्योरेंस, सेवी के रजिस्टर्ड ब्रोकर को भी अनुमति

  • राज्य सरकार के सभी बड़े दफ्तर, पुलिस, होमगार्ड, फायर स्टेशन, उपायुक्त, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ व ग्राम पंचायत के दफ्तर खुलेंगे.

  • प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान

  • कूरियर सर्विस व टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विस, सिक्यूरिटी सर्विसेज

  • शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को जाने की अनुमति.

  • सभी धार्मिक संस्थाएं खुली रहेगी. लेकिन भक्तों को जाने की अनुमति नहीं होगी

इनको अनुमति नहीं

  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर (स्टेडियम में चल रहे खिलाड़ियों के ट्रेनिंग पर भी रोक), आइटीआइ, स्कील डेवलपमेंट सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का फैसला लिया गया.

  • सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी शॉप, जूते-चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री

  • पांच से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक जगहों पर रहने की अनुमति नहीं

  • धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूस पर रोक.

  • हर तरह के मेला व एक्जीबिशन पर रोक रहेगी

  • सभी तरह के स्टेडियम, जिम, स्वीमिंगपूल व पार्क बंद रहेंगे

  • सिनेमा, मल्टीप्लेक्स बंद

  • बैंक्वेट हॉल में शादी के अलावा किसी और कार्यक्रम पर रोक

  • मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा 21 अगस्त 2021 को जारी आदेश प्रभावी रहेगा.

जीवन व जीविका दोनों को बचाया जाये

मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है. हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाये. इसको ध्यान में रख कर ही उक्त निर्णय लिये गये हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को जनभागीदारी से ही रोका जा सकेगा. इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें.

टीकाकरण जारी रहेगा

राज्य सरकार द्वारा घोषित 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया है कि योग्य लाभुक निर्धारित टीकाकरण स्थल पर जाकर कोरोना का टीका ले सकते हैं.

Posted By : Sameer Oraon

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