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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- थानाें में अधिकतर केसों में शत-प्रतिशत आरोपियों का स्वीकारोक्ति बयान कैसे संभव

Updated at : 13 Jan 2024 3:42 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अंकित अपूर्वा, अधिवक्ता गोविंद रायकरण व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस अनुसंधान में प्रार्थी की कोई संलिप्तता साबित नहीं हो पायी है

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने गिरिडीह के पचंबा पैक्स में खरीदे गये धान के गबन मामले में आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान सशरीर उपस्थित डीजीपी से अदालत ने जानना चाहा कि पुलिस थानाेें में आरोपियों का अधिकतर केसों में शत-प्रतिशत स्वीकारोक्ति बयान कैसे संभव है. सभी आरोपी अपना जुर्म कैसे स्वीकार कर लेते हैं. सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ट्रायल के दाैरान आरोप साबित हो सके. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान सही तरीके से होना चाहिए. सही तरीके से अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को नियमित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है. इस पर राज्य सरकार ध्यान दे. अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी पैक्स मैनेजर संतोष यादव व मो निसार आलम को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अंकित अपूर्वा, अधिवक्ता गोविंद रायकरण व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस अनुसंधान में प्रार्थी की कोई संलिप्तता साबित नहीं हो पायी है. वह निर्दोष हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संतोष यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. गिरिडीह पचंबा पैक्स द्वारा वर्ष 2022 में किसानों से धान खरीदा गया था. खरीदे गये धान में से 800-1000 क्विंटल धान मिल में नहीं गया. इसके बाद उपायुक्त ने धान गबन का मामला बताते हुए पचंबा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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