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ड्यूटी में लापरवाही बरतने में बर्खास्त पुलिस कर्मी की फिर होगी बहाली, झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप बर्खास्त पुलिस कर्मी रंजीत कुमार को झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से बहाल करने का आदेश दिया है, 11 साल बाद इस आरोप में बर्खास्त पुलिस कर्मी को न्याय मिला है. हाईकोर्ट ने कहा कि दो दिन ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय सही नहीं था.

रांची : ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस सेवा से बर्खास्त रंजीत कुमार को 11 साल बाद झारखंड हाइकोर्ट ने पुनर्बहाल करने का आदेश दिया है. हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पुलिस सेवा से बर्खास्त करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि विभाग आरोप साबित नहीं कर पाया.

दो दिन ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय सही नहीं था. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि विभाग ने जो आरोप लगाया था, वह सही नहीं है. वरीय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने व शराब के नशे में रहने का आरोप पूरी तरह तथ्यहीन है.

यदि वह शराब के नशे में रहता था, तो उसकी मेडिकल जांच क्यों नहीं करायी गयी थी. आरोप साबित नहीं होने के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई की गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी धनबाद जिला में पदस्थापित रंजीत कुमार ने याचिका दायर कर अपनी सेवा से बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी. मामले में वर्ष 2009 में उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी. उसके बाद उसे वर्ष 2010 में सेवा से हटा दिया गया था.

Posted By : Sameer Oraon

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