Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉ राज कुमार को उनके पद से हटाए जाने के आदेश को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार वापस लेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि जब तक हटाए जाने का आदेश वापस नहीं होता, तब तक प्रार्थी को परेशान नहीं किया जाएगा.
डॉ राज कुमार ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी द्वारा पिछले दिनों रिम्स के निदेशक पद से हटाए जाने के बाद डॉ राज कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्होंने दोबारा रिम्स निदेशक का पदभार संभाला. इस तरह रिम्स को पिछले दिनों अपना पुराना निदेशक वापस मिल गया था. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉ राज कुमार को निदेशक के पद पर पुनः बहाल किया गया था.
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झारखंड हाईकोर्ट ने की याचिका निष्पादित
रिम्स निदेशक पद से हटाए जाने के बाद डॉ राज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में सरकार के आदेश को चुनौती दी थी. इस संदर्भ में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी थी. दाखिल याचिका पर 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया था. याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए छह मई की तारीख मुकर्रर की गयी थी. आज जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अपना आदेश वापस लेने के सरकार के आग्रह को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी.
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