देवघर चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव समेत 3 की बढ़ेंगी मुश्किलें, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार की CBI की ये याचिका

Lalu Prasad Yadav (File Photo)
Jharkhand High Court: देवघर चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत तीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से इनकी सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी.
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देवघर चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव, आईएएस ऑफिसर रहे बेक जूलियस और ट्रेजरी अफसर रहे सुवीर भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है. अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी.
देवघर चारा घोटाले में लालू की बढ़ेगी परेशानी
देवघर ट्रेजरी (कोषागार) घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दायर आरसी 64 a96 मामले में पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात-सात साल की सजा और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना विभिन्न धाराओं में सीबीआई की विशेष अदालत ने लगाया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गयी है, जिस पर आज सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उसे मंजूर कर लिया. अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी.
अधिवक्ता दीपक कुमार भारती ने रखा ये पक्ष
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुबीर भट्टाचार्य को कम सजा सुनाई थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस मामले के मास्टरमाइंड थे, लेकिन सह आरोपी को विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनायी, जबकि मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव और अन्य को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. यह सजा काफी कम है. अधिवक्ता ने इस सजा को बढ़ाने का आग्रह किया.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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